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प्रतापगढ़ में 10 जुलाई तक लगायी गयी निषेधाज्ञा

प्रतापगढ़ 02 जून (वार्ता) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला प्रशासन ने 10 जुलाई तक निषेधाज्ञा लगायी जाने की आज घोषणा की।
अपर जिला मजिस्ट्रेट त्रिभुवन विश्वकर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत जनपद में 10 जुलाई 2023 तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। 29 जून को ईदुज्जहा बकरीद का त्योहार और 21 मई से 08 जून तक सीयूईटी(यूजी)-2023 तथा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 01 जून से 07 जुलाई तक आदि विभिन्न परीक्षायें सम्पन्न होनी है। त्योहारों पर विशेष सतर्कता बरते जाने व परीक्षाओं को सकुशल, नकलविहीन, शुचिता व निष्पक्षता से सम्पन्न कराने व शांति व्यवस्था, साम्प्रदायिक सद्भाव एवं सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत जनपद में 10 जुलाई 2023 तक निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। यह आदेश जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र एवं जनपद में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी होगा।
उन्होने बताया है कि एक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का विधि विरूद्ध जमाव प्रतिबन्धित किया जाता है धारा 144 का अथवा इसके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
सं सोनिया
वार्ता
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