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सुपौल : अपहरण के मामले में दोषी को उम्रकैद

सुपौल, 27 सितंबर (वार्ता) सुपौल के जिला एवं सत्र न्यायाधीश घर्मेन्द्र कुमार जायसवाल की अदालत ने बुधवार को एक नाबालिग बच्ची के अपहरण और उसके बाद उसकी हत्या कर उसके लाश को घर में ही दफनाने के मामले में दोषी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।
न्यायालय सूत्रों के अनुसार, सात सितंबर 2021 को नगर परिषद् के 18 के इस्लामपुर मोहल्ला में अब्दुल रशीद पर आरोप था कि उसने घटना के दिन छह वर्षीय एक बच्ची का अपहरण के बाद उसकी हत्या धारदार हथियार से करने बाद उसकी लाश को अपने घर में ही दफना दिया था ।
सूत्रों के अनुसार, संबंधित न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास और दस हजार रुपए का जुर्माना, धारा 364 के तहत सात वर्ष की सजा और दस हजार रुपए का जुर्माना और धारा 201 के तहत तीन वर्ष की सजा और एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है । जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर एक -एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।
सं.सतीश
वार्ता
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