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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

भीलवाड़ा 06 फरवरी (वार्ता) राजस्थान के भीलवाडा में पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो 2) अनिलकुमार गुप्ता ने एक नाबालिग को अगवा कर उसके साज्ञि दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई।
अदालत सूत्रों के अनुसार, एक व्यक्ति ने गंगापुर थाने में 7 जुलाई 21 को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी नाबालिग पुत्री को 5 जुलाई की शाम 6 बजे उसके घर से सूरज माली फरार कर ले गया। इस सूचना पर परिवादी व पत्नी व्यवसाय स्थल नाथद्वारा से अपने गांव आये। दो दिन तक नाबालिग की तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल पाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की। इसके बाद नाबालिग को दस्तयाब कर उसके बयान दर्ज किये गये।
पुलिस ने सूरज को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में अपहरण, रेप के आरोप में चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। न्यायालय ने सुनवाई पूरी होने पर सोमवार को आरोपित सूरज माली को 20 साल की कठोर कैद और 70 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
रामसिंह
वार्ता
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