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‘मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि‘ योजना के तहत किसानों, गरीब परिवारों को मिलेंगे 6000 रूपये

‘मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि‘ योजना के तहत किसानों, गरीब परिवारों को मिलेंगे 6000 रूपये

चंडीगढ़, 27 फरवरी(वार्ता) केंद्र सरकार द्वारा देश के पांच एकड़ तक भूमि के किसानों के खातों में हर चार माह पर 2000 रूपये सीधे उनके खातों में डालने की ‘किसान सम्मान निधि योजना‘ की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी प्रदेश के पांच एकड़ तक की भूमि पर खेती करने वाले किसान परिवारों और 15 हजार रुपये से कम की मासिक पारिवारिक आय वाले सभी परिवारों के लिए बड़ा तोहफा प्रदान करते हुये ‘मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि’ नई योजना शुरू करते हुये प्रत्येक पात्र परिवार को सालाना छह हजार रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बजट सत्र के दौरान की गई इस घोषणा के आज सदन में दिये गये विस्तृत ब्यौरे के अनुसार इस योजना के तहत लाभार्थी परिवारों के लिए दो श्रेणियां होंगी। पहली श्रेणी में 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के तथा दूसरी श्रेणी में 40 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के परिवार शामिल होंगे।

पहली श्रेणी के लाभार्थी परिवारों के लिए चार विकल्प होंगे जिनमें विकल्प-एक के तहत लाभार्थी परिवार प्रति वर्ष छह हजार रुपये की राशि नकद प्राप्त कर सकता है जो दो-दो हजार रुपये की तीन समान किस्तों में परिवार के मुखिया के बैंक खाते में जमा कराई जाएगी। विकल्प-दो के तहत, यह लाभ लेने के लिए पूरे परिवार की तरफ से परिवार के एक लाभार्थी को मनोनीत किया जाएगा और उसको पांच वर्ष के बाद 36 हजार रुपये मिलेंगे। विकल्प-तीन के तहत मनोनीत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद न्यूनतम 3000 रुपये से 15000 रुपये तक की पेंशन मिलेगी जो परिवार के लिए योजना शुरू होने के समय लाभार्थी की आयु पर निर्भर करेगी। विकल्प-चार के तहत मनोनीत लाभार्थी को प्रत्येक पांच वर्ष के बाद 15000 रुपये से 30000 रुपये की राशि मिलेगी जो उसके द्वारा चुने गए पेंशन विकल्प पर निर्भर करेगी। मनोनीत लाभार्थी मौजूदा योजनाओं के तहत प्राकृतिक मृत्यु, दुर्घटना मृत्यु, स्थायी दिव्यांगता के लिए दो-दो लाख रुपये के बीमा, आंशिक दिव्यांगता के लिए एक लाख रुपये के बीमा कवर का विकल्प चुन सकता है जिसके प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा अगर मनोनीत लाभार्थी प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन में भी पात्र है तो उस स्थिति में वह 60 वर्ष की आयु उपरांत 3000 रुपये की प्रतिमाह पेंशन का भी पात्र होगा जिसका प्रीमियम भुगतान सरकार करेगी।



इसी प्रकार 40 वर्ष से 60 वर्ष तक दूसरी श्रेणी के पात्र परिवारों के दो विकल्प होंगे। विकल्प-एक के तहत पात्र परिवार प्रति वर्ष 6000 रुपये की राशि नकद प्राप्त कर सकता है जो दो-दो हजार रुपये की तीन समान किस्तों में परिवार के मुखिया के खाते में जमा कराई जाएगी। दूसरे विकल्प के तहत मनोनीत लाभार्थी को प्रत्येक पांच वर्ष के बाद 36000 रुपये मिलेंगे।

मुख्यमंत्री के अनुसार सरकार ने इन दोनों योजनाओं के लिये वर्ष 2019-20 के बजट में 1500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है तथा यह राशि अगर कम पड़ती है तो आैर राशि भी मुहैया कराई जाएगी।

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