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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण अध्यादेश सदन में पेश

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण अध्यादेश सदन में पेश

देहरादून 12 फरवरी (वार्ता) समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी अध्यादेश मंगलवार को सदन में पेश किया गया।

विपक्ष के हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अध्यादेश, 2019 आज सदन में पेश किया। केन्द्र सरकार के इस संबंध में संसद में अधिनियम पारित होने के बाद उत्तराखंड में भी इसे लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके पारित हो जाने के बाद राज्य में कमजोर तबके के लोगों को सरकारी नौकरियों एवं संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा।

इससे पूर्व राज्यपाल द्वारा पूर्व विचार हेतु लौटाए गए ‘उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2018 को भी सदन के पटल पर रखा गया। दो अन्य, ‘उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग संशोधन विधेयक, 2019 एवं हिमालयीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 को भी पुर्नस्थापित किया गया। मंगलवार को सदन में कई सरकारी कामकाज भी निपटाए गए।

 

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