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खाद व्यवसायी की हत्या के 11 आरोपी को उम्रकैद, जुर्माना

खाद व्यवसायी की हत्या के 11 आरोपी को उम्रकैद, जुर्माना

सीवान, 08 मई (वार्ता) बिहार में सीवान की एक अदालत ने जानेमाने खाद व्यवसायी की हत्या के आरोप में आज 11 लोगों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को एक लाख 31 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) मनोज कुमार तिवारी ने जिले के पचरूखी थाना क्षेत्र निवासी जानेमाने खाद व्यवसायी हरिशंकर सिंह का फिरौती के लिए अपहरण और उनकी हत्या के मामले दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पप्पू सिंह , अजय राय , राजन सिंह , महंथ सिंह , मुन्नू उर्फ कौशलेन्द्र प्रताप , प्रिंस कुमार , अरविंद सिंह , झूलन सिंह , अजय कुमार सिंह , परमेन्द्र सिंह और नकूल मांझी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनायी। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषियों को एक-एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अदालत ने इस मामले में साक्ष्य के अभाव में दो महिला समेत तीन लोगों को बरी कर दिया।

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पचरूखी बाजार निवासी खाद व्यवसायी श्री सिंह 15 नवम्बर 2015 को प्रतिदिन की तरह सुबह में टहलने निकले थे तभी बोलेरो पर सवार कुछ अपराधियों ने उनका फिरौती के लिए अपहरण कर लिया था। फिरौती की रकम नहीं मिलने से नाराज अपराधियों ने श्री सिंह की हत्या कर शव को कई टुकड़ों में काट कर फेंक दिया जिसे बाद में पुलिस ने बरामद किया था। इस सिलसिले में मृतक के भाई दीवाकर कुमार के बयान पर दो महिला समेत 14 लोगों के खिलाफ संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

सं.उमेश.सूरज

वार्ता

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