हिसार,16 अक्टूबर (वार्ता) हरियाणा में हिसार की एक अदालत ने सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल, उसके बेटे वीरेन्द्र समेत 15 दोषियों को सतलोक आश्रम बरवाला में नवंबर 2014 में हुए प्रकरण में चार महिलाओं और एक बच्चे की मौत के मामले में उम्रकैद और एक-एक लाख रुपए के जुर्माने की सज़ा सुनाई है।
इन्हें गुरुवार को दोषी करार दिया था। रामपाल पर वर्ष 2014 में मुकदमा नंबर 429 दर्ज हुआ था जिसमें रामपाल समेत 15 लोग आरोपी थे। यह केस चार महिलाओं और एक बच्चे की मौत से जुड़ा है। दूसरा मुकदमा नंबर 430 है जिसमें रामपाल समेत 13 आरोपी हैं। यह एक महिला की मौत का मामला था लेकिन सजा पांच लोगों की मौत के मामले में सुनाई गयी है।
हिसार की सेंट्रल जेल-1 में लगी स्पेशल कोर्ट ने रामपाल को 'मरते दम तक जेल' की सजा सुनायी है।
अदालत ने सभी 15 दोषियों रामपाल, उसके बेटे वीरेन्द्र, भानजे जोगेंद्र, बहन पूनम, मौसी सावित्री, समर्थक बबीता, प्रवक्ता राजकपूर उर्फ प्रीतम, राजेन्द्र, सतबीर सिंह, सोनू दास, देवेन्द्र, जगदीश, सुखवीर सिंह, खुशहाल सिंह, अनिल कुमार को उम्रकैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई गयी। सभी दोषियों को तीन धाराओं में उम्रकैद और जुर्माने की सज़ा सुनायी है। धारा 302 (हत्या) में सभी दोषियों को उम्रकैद और एक-एक लाख रूपए जुर्माना, धारा 120बी (साजिश रचना) में उम्रकैद और एक-एक लाख रूपए जुर्माना तथा धारा 343 (लोगों को बंधक बनाने) में 2-2 साल की कैद और 5-5 हज़ार रूपए के जुर्माने की सज़ा सुनायी गयीं। सभी सज़ाएं एक साथ चलेंगी।
आज के फैसले को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे अौर हिसार शहर को की सुरक्षा में हजारोंं जवानों को तैनात किया गया था। किसी भी तरह की हिंसा और तोड़फोड़ से निपटने के लिए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे और जिले में धारा-144 लागू कर दी गयी थी।
जितेन्द्र.श्रवण
वार्ता