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झारखंड में दुष्कर्म मामलों की सुनवाई के लिए 22 त्वरित अदालत : हेमंत

झारखंड में दुष्कर्म मामलों की सुनवाई के लिए 22 त्वरित अदालत : हेमंत

रांची 06 जनवरी (वार्ता) झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में दुष्कर्म तथा बच्चों के लैंगिक अपराधों से संरक्षण (पॉस्को) अधिनियम के लंबित मामलों की जल्द से जल्द सुनवाई के लिए 22 त्वरित अदालत गठित करने का आज आदेश दिया।

श्री सोरेन ने एक बड़े फैसले के तहत बलात्कार और पॉस्को अधिनियम के लंबित मामलों की त्वरित सुनवाई और जल्द से जल्द निष्पादन के लिए राज्य में 22 त्वरित अदालत की प्रशासनिक स्थापना का आदेश दिया है। साथ ही इसके संचालन के लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के 22 पद और उसके संचालन के लिए प्रत्येक न्यायालय में वर्ग तीन एवं और वर्ग चार के सात-सात पद अर्थात कुल 154 अराजपत्रित पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी है।

उल्लेखनीय है कि श्री सोरेन ने राज्य के 11वें मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते ही 29 दिसंबर 2019 को हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में महिलाओं तथा अवयस्कों के विरुद्ध हो रहे यौन उत्पीड़न एवं अन्य अपराधों के बारे में प्रत्येक जिले में त्वरित अदालत का गठन करते हुए न्यायिक पदाधिकारियों के आवश्यक पदों के सृजन करने का निर्णय लिया गया था।

सूरज

वार्ता

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