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पंजीकृत निर्माण कामगारों को पुत्रियों के विवाह के लिए 51 हजार: मान

पंजीकृत निर्माण कामगारों को पुत्रियों के विवाह के लिए  51 हजार: मान

चंडीगढ़,19 मई (वार्ता) पंजाब के श्रम मंत्री अनमोल गगन मान ने शुक्रवार को राज्य सरकार की शगुन योजनाओं की व्याख्या करते हुए कहा कि राज्य में पंजीकृत निर्माण कामगार अपनी पुत्रियों के विवाह के लिए पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू बोर्ड) की शगुन योजना के तहत 51 हजार रुपये लेने के योग्य हैं।

श्री मान ने कहा कि इस योजना का लाभ निर्माण कामगार दो लड़कियों तक के विवाह के लिए ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई महिला निर्माण कामगार जोकि बीओसीडब्ल्यू बोर्ड से पंजीकृत है तो वह भी अपने विवाह के लिए शगुन की लेने की हकदार है, बशर्ते उसके माँ-बाप ने पहले उसके विवाह के लिए इसका लाभ न लिया हो।

उन्होंने कहा कि कोई भी पंजीकृत निर्माण कामगार अपनी बेटी के विवाह के बाद छह महीनों के अंदर-अंदर शगुन योजना के लिए आवेदन कर सकता है। उन्होंने कहा कि विवाह को प्रमाणित करने के लिए आवेदन-पत्र के साथ मैरिज रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी द्वारा जारी दस्तावेज जमा कराना ज़रूरी है।

विजय.श्रवण

वार्ता

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