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बिहार के बाद झारखंड विधानसभा में भी लागू हाेगा विश्वास प्रस्ताव का नियम : दिनेश उरांव

बिहार के बाद झारखंड विधानसभा में भी लागू हाेगा विश्वास प्रस्ताव का नियम : दिनेश उरांव

रांची 10 जून (वार्ता) झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष दिनेश उरांव ने आज कहा कि बिहार विधानसभा की पहल का अनुसरण करते हुये अब झारखंड विधानसभा में भी विश्वास प्रस्ताव पेश किये जाने का प्रावधान किया जाएगा।

बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने झारखंड के दो दिवसीय दाैरे के क्रम में झारखंड के सभाध्क्ष श्री उरांव से उनके सभाकक्ष में मुलाकात की और झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के संबंध में झारखंड सभाध्यक्ष एवं कुछ सदस्यों से विचार विमर्श किया।

सभाध्यक्ष श्री चौधरी ने कहा कि बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में विश्वासमत प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं था। उन्होंने देश में पहली बार सदन में विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने का एक नियम बनाया जो अब प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली का हिस्सा है । इस नियम के आलोक में बिहार विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने की शुरुआत भी हो चुकी है। इस पर झारखंड के सभाध्यक्ष ने कहा, “इस संबंध में बिहार विधानसभा की पहल को वे अपने यहां भी लागू करेंगे।”

श्री चौधरी ने बताया कि मुलाकात के दौरान प्रत्यायुक्त विधान समिति के कार्य, प्रकृति और अधिकार के संबंध में भी विस्तार से विमर्श हुआ। यह सहमति बनी कि प्रक्रिया नियमावली में सरकार द्वारा जारी सभी नियम, उपनियम और विनियम को सभा पटल पर रखना अनिवार्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभा पटल पर रखे जाने के बाद सभी नियमों की समीक्षा प्रत्यायुक्त विधान समिति के द्वारा स्वत: किया जाना अनिवार्य होना चाहिए।

सभाध्यक्ष श्री चौधरी ने कहा कि उनके कार्यकाल में अबतक वित्तीय कार्य से जुड़े नियमों के अलावा कई ऐसे नियमों में संशोधन किये गये हैं, जो सही स्वरूप में नहीं थे और जिससे सदन के सुचारू संचालन में बाधा पहुंच रही थी।

सूरज शिवा

वार्ता

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