भारतPosted at: Apr 12 2019 4:14PM सभी दल बॉण्ड के जरिये प्राप्त चंदे का ब्योरा आयोग को सौंपे
नयी दिल्ली, 12 अप्रैल (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने सभी राजनीतिक दलों को चुनावी बॉण्ड के जरिये प्राप्त चंदे का ब्योरा 30 मई तक निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराने का शुक्रवार को निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने अपने अंतरिम आदेश में कहा, “सभी दल अपने बैंक खाते, चंदा देने वालों के नाम और प्राप्त चंदे की रकम के संबंध में विस्तृत ब्योरा सीलबंद लिफाफे में आयोग को उपलब्ध करायेंगे।”
शीर्ष अदालत ने कहा कि वह संबंधित कानून में किये गये बदलावों की व्यापक समीक्षा करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इससे किसी खास दल को अनावश्यक लाभ न मिल पाये।
न्यायालय ने वित्त मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह अप्रैल-मई में चुनावी बॉण्ड की खरीद के लिए 10 दिन के बजाय पांच दिन का समय रखे।
न्यायालय ने गैर-सरकारी संगठन कॉमन कॉज की याचिका पर सुनवाई के बाद कल ही अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया था।
सुरेश जितेन्द्र
वार्ता