प्रयागराज, 21 मार्च(वार्ता)इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कमेटी ने उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए छुट्टी तीन दिन और बढ़ा दी है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय अब 25 मार्च तक बंद रहेगा। कमेटी ने प्रदेश के सभी जिला अदालतों व कामर्शियल अदालत, मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल तथा उच्च न्यायालय के नियंत्रणाधीन सभी निचली अदालतों को 28 मार्च तक बंद रखने का निर्देश दिया है ।
उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी सूचना के अनुसार इस छुट्टी के दौरान जिला अदालतों में महत्वपूर्ण व अर्जेन्ट केसों का निर्णय सम्बन्धित जिला के जिला जज अपनी सुविधानुसार तय करेंगे। गिरफ्तार मुल्जिम व जमानत पर निर्णय, जैसे अवकाश के दौरान किया जाता है वैसे ही होगा। इन छुट्टियों के एवज में अदालत आने वाले गर्मी की छुट्टी में काम करेगी। कमेटी ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रदेश के सभी जिला जज / प्रेसाइडिग अधिकारी चाहे वह कामर्शियल अदालत में नियुक्त हो अथवा मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल में हो या उच्च न्यायालय के नियंत्रणाधीन किसी अन्य अथॉरिटी में तैनात हो वह अपने नीचे के कर्मचारी को कोरोना वायरस से बचाव के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश का पालन करने को कहे।
निर्देश यह भी दिया गया है कि वे अपने नीचे के कर्मचारी को यह भी निर्देश दे कि वह भीड़-भाड़ में शामिल होने से बचे। कोई भी कर्मचारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा न करें ।
रजिस्ट्रार जनरल ने सभी जिला जजों को प्रेषित पत्र में कहा है कि इस आदेश का अनुपालन कर उच्च न्यायालय को सूचित करें ।
वही इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 23,24,25 मार्च तक बंद रखने के एवज में यह निर्णय लिया गया है कि उस दिन के मामले न्यायालय में 06, 07 तथा 8 अप्रैल को सुने जाएंगे।
सं भंडारी
वार्ता