भारतPosted at: Apr 19 2021 2:24PM अमेज़न-फ्यूचर करार: दिल्ली हाईकोर्ट में कार्यवाही पर स्थगनादेश
नयी दिल्ली, 19 अप्रैल (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने अमेज़न-फ्यूचर-रिलायंस करार मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही पर सोमवार को रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने अमेज़न की ओर से दायर एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) की सुनवाई के दौरान स्थगनादेश जारी किया।
शीर्ष अदालत ने कहा कि वह उच्च न्यायालय में जारी सुनवाई पर रोक लगाएगी और आगे खुद सुनवाई करेगी।
खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए चार मई की तारीख मुकर्रर की है। इस बीच सभी पक्षकार अपनी दलीलें पूरी करेंगे।
सुरेश.श्रवण
वार्ता