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अनिल देशमुख को मिली जमानत

अनिल देशमुख को मिली जमानत

मुंबई 04 अक्टूबर (वार्ता) बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कथित हवाला कारोबार व धन शोधन के मामले में जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को मंगलवार को जमानत दे दी।

इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय को निर्देश दिया था कि वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता देशमुख की याचिका पर त्वरित गति से सुनवाई और फैसला करे क्योंकि यह छह महीने से लंबित है।

न्यायमूर्ति एन.जे. जमादार ने श्री देशमुख की जमानत को मंजूर करते हुए उन्हें एक लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत देने को कहा। साथ ही निचली अदालत और जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने की शर्तें भी रखीं।

उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने के लिए जमानत आदेश 13 अक्टूबर से प्रभावी होगा।

श्री देशमुख हालांकि अभी आर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में रहेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) उनके खिलाफ जांच कर रही है।

श्री देशमुख और उनके सहयोगियों के खिलाफ 2019 से 2021 के बीच कथित भ्रष्टाचार के मामले में जांच की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद सीबीआई ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने के बाद उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

ईडी ने दावा किया था कि देशमुख ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और मुंबई के विभिन्न बार और रेस्तरां से 4.7 करोड़ रुपये एकत्र किए थे।

संतोष.संजय

वार्ता

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