IndiaPosted at: Mar 20 2017 11:01PM उच्चतम न्यायालय से राहत न रिपीट न पाने के बाद अंसल ने किया समर्पण
नयी दिल्ली, 20 मार्च (वार्ता) उपहार सिनेमा में आग लगने की घटना में दोषी ठहराये गये सिनेमा हॉल मालिक गोपाल असंल ने आज उच्चतम न्यायालय के राहत देने से इन्कार कर देने के बाद तिहाड़ जेल में समर्पण कर दिया। गोपाल अंसल ने समर्पण के लिए और समय देने की उच्चतम न्यायालय से गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की थी जो खारिज कर दी गयी। मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह केहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि श्री असंल को आत्मसमर्पण मामले में और समय नहीं दिया जा सकता। न्यायालय इस मामले में श्री अंसल की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के पास माफी के लिए आवदेन किया गया है। न्यायमूर्ति केहर,न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति संजय किशन कॉल की खंडपीठ ने और समय देने से इनकार करते हुए कहा,“सॉरी हम यह नहीं कर सकते।” श्री अंसल की तरफ जाने-माने वकील राम जेठमलानी ने शीर्ष न्यायालय से आत्मसमर्पण करने के लिये और समय देने के लिए अनुरोध किया था। न्यायालय ने इस घटना में श्री अंसल को शेष सजा भुगतने की सजा देने संबंधी फैसला देते वक्त समर्पण का आदेश दिया था। नयी दिल्ली में ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में आग लगने की यह घटना 13 जून 1997 को हुयी थी। उस समय सिनेमा घर में सन्नी देवेल की “ बॉर्डर” फिल्म का प्रदर्शन हो रहा था। आग लगने की बजह से 59 लोगों की मृत्यु हो गयी थी और भगदड़ होने से 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। मिश्रा.श्रवण अशोक वार्ता