भारतPosted at: Oct 21 2019 9:09PM रविदास मंदिर के निर्माण के लिए शीर्ष अदालत की मंजूरी
नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने दक्षिणी दिल्ली में तुगलकाबाद इलाके में रविदास मंदिर का निर्माण पूर्व में ढहाए गये स्थल पर ही कराये जाने की सोमवार को अनुमति दे दी।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की पीठ ने कहा, “ प्रचलित कानून के नियम प्रभावी हैं और हम तुगलकाबाद इलाके में उसी स्थान पर रविदास मंदिर के निर्माण की अनुमति देते हैं।”
न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि इलाके में भुगतान वाले पार्किंग तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियाें के संचालन की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा शांति कायम रखे जाने के मद्देनजर सभी गिरफ्तार लोगों को छोड़ दिया जायेगा।
न्यायालय ने रविदास मंदिर के पुनर्निमाण के लिए ढहाए गये स्थल को श्रद्धालुओं की एक समिति के सुपुर्द किये जाने संबंधी यूनियन ऑफ इंडिया के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया।
टंडन.श्रवण
वार्ता