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आर्यन खान ने उच्च न्यायालय में दी जमानत की अर्जी

आर्यन खान ने उच्च न्यायालय में दी जमानत की अर्जी

मुंबई, 20 अक्टूबर (वार्ता) बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान ने क्रूज ड्रग मामले में विशेष अदालत में जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दिये जाने के बाद बाम्बे उच्च न्यायालय का रुख किया है।

इससे पहले आज एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल ने आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

आर्यन के वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा कि वह प्रयास करेंगे कि कल पूर्वाह्न 10:30 बजे उच्च न्यायालय के सामने सुनवाई के लिये जमानत अर्जी पर सुनवाई हो जाये।

तेइस वर्षीय आर्यन खान को अन्य सात लोगों के साथ दो अक्टूबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल ये सब जेल में बंद है।

देव.श्रवण

वार्ता

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