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ड्रग्स मामले में आर्यन की जमानत याचिका खारिज

ड्रग्स मामले में आर्यन की जमानत याचिका खारिज

मुंबई 20 अक्टूबर (वार्ता) नारकोटिक ड्रग्स एंड सॉयकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) की विशेष अदालत ने ड्रग्स मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और उनके दो मित्रों की जमानत याचिका बुधवार को खारिज करते हुए उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी।

आर्यन और अरबाज मर्चेंट मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं, वहीं मुनमुन धमेचा महिलाओं वाली भायखला जेल में बंद हैं।

विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश वीवी पाटिल ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश पाटिल ने इससे पहले 14 अक्टूबर को सत्र अदालत में जमानत अर्जी पर बहस के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अभियोजन पक्ष ने दोहराया कि आर्यन पिछले कुछ सालों से ड्रग्स का नियमित तौर पर उपभोक्ता है और इसकी पुष्टि करने वाले कई सबूत भी हैं।

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अपनी दलील में कहा था कि आर्यन क्रूज पर नहीं था और उसे उस समय पकड़ा गया , जब वह विशेष आमंत्रित के रूप में पार्टी में शामिल होने जा रहा था। उन्होंने कहा कि आर्यन ने किसी भी प्रकार के ड्रग्स का सेवन नहीं किया था।

आर्यन के वकीलों ने कहा था कि कई देशों ने भांग जैसे पदार्थों को कानूनी मान्यता दी है और उन्हें खतरनाक दवाओं की अनुसूची से हटा दिया है। उन्होंने यह भी कहा था कि आरोपी छोटे बच्चे हैं और उन्होंने “काफी कष्ट झेला और सबक सीखा है ”, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि गुप्त सूचना के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम की एक टीम ने दो अक्टूबर की शाम गोवा जाने वाले कॉर्डेलिया क्रूज पर छापा मारा और कथित तौर पर ड्रग्स जब्त की तथा आर्यन, मर्चेंट और धमेचा सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया था। एनसीबी के अधिकारियों के मुताबिक छापेमारी के दौरान 13 ग्राम कोकीन, पांच ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस, एमडीएमए (एक्स्टेसी) की 22 गोलियां और 1.33 लाख रुपये नकद जब्त किये गये।

टंडन जितेन्द्र

वार्ता

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