नयी दिल्ली, 17 अक्टूबर (वार्ता) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को घोषणा की कि राजधानी में चार से 15 नवंबर तक ऑड-इवन स्कीम लागू की जाएगी।
संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री केजरीवाल ने कहा, “यह परियोजना रविवार छोड़कर प्रतिदिन सुबह आठ बजे से लेकर रात को आठ बजे तक लागू रहेगी और इसका उल्लंघन करने पर चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम अन्य राज्यों से आने वाले चार पहिया वाहनों पर भी लागू होगा जबकि दो पहिया वाहनों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।”
उन्होंने कहा, “स्कूल ड्रेस में बच्चों को ले जा रहे वाहन, आपात स्थिति में मेडिकल सर्विस देने वाले वाहन और महिलाओं को भी इस नियम से छूट दी गयी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को इसमें छूट नहीं दी जाएगी।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, लोकसकभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रियों के वाहन, राज्यसभा एंव लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के वाहन को इस नियम में छूट दी जाएगी।”
श्री केजरीवाल ने कहा, “उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों , यूपीएससी अध्यक्ष , मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त, सीएजी, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों , लोकायुक्त के वाहन और आपातकालीन सुविधाएं को भी इससे बाहर रखा गया है।”
प्रदूषण को लेकर उन्होंने कहा, “हमने प्रति दिन सुबह और रात को निर्माण स्थल और कचरे को जलाने वाले स्थानों में 16 विजलेंस की टीमों को तैयार किया है।”
शोभित टंडन
वार्ता