भारतPosted at: Jun 7 2019 9:09PM आतिशी की मानहानि मामले में जमानत मंजूर
नयी दिल्ली, 07 जून (वार्ता) राजधानी की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी नेता आतिशी और अन्य की उस टिप्पणी के मामले में शुक्रवार को जमानत मंजूर कर ली जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में मतदाता सूचियों से मतदाताओं के नाम भारतीय जनता पार्टी की शह पर काटे गए हैं।
इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा अन्य के खिलाफ मामला चलाने का आग्रह किया गया था।
भाजपा की तरफ से पार्टी नेता राजीव बब्बर ने इस मामले में पटियाला हाउस अदालत में मानहानि याचिका दायर की गयी थी और कहा गया था कि इससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था,“इस तरह के आरोपों से पार्टी की छवि को ऐसा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। सभी आरोपियाें ने बहुत ही सोच- समझकर पार्टी के खिलाफ आरोप लगाए हैं और उनका एकमात्र मकसद पार्टी की एक ऐसी छवि बनाना था जिससे विभिन्न वर्गों के मतदाताओं में नकारात्मक छवि बन जाए।”
अतिरिक्त मुख्य महानगर दंड़ाधिकारी ने शिकायत पर सुनवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ अदालत में पेश होने सबंधी समन आदेश जारी किया।
श्री बब्बर के वकील ने अदालत में कहा,“श्री केजरीवाल ने न केवल भाजपा की छवि को धूमिल किया है बल्कि उन सभी लोगों को भी ठेस पहुंचाई है जो पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनके बयान का एकमात्र मकसद भाजपा की छवि को नुकसान पहुंचाना था और आगामी चुनावों में सस्ती लोकप्रियता हासिल करना था।”
श्री केजरीवाल शुक्रवार को अदालत में हाजिर नहीं हुए और उनके वकील ने पेशी में छूट संबंधी याचिका अदालत के समक्ष दी थी।
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त मुख्य महानगर दंड़ाधिकारी समर विशाल ने श्री केजरीवाल को पेशी में छूट देते हुए राज्य सभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता, विधायक मनोज कुमार और आप प्रवक्ता आतिशी को 10-10 हजार रुपए प्रत्येक के निजी मुचलके भरने की शर्त पर जमानत मंजूर कर ली। इस मामले की सुनवाई 16 जुलाई को होगी।