राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Jun 25 2020 3:27PM सृजन घोटाला के दो अलग मामलों में तीन की जमानत याचिका खारिज
पटना 25 जून (वार्ता) बिहार की राजधानी पटना स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने अरबों रुपये के बहुचर्चित सृजन घोटाला के दो मामलों में आज दो बैंककर्मी समेत तीन लोगों की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।
विशेष प्रभारी न्यायाधीश प्रजेश कुमार ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद एक मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा के तत्कालीन वरीय शाखा प्रबंधक सरफराजुद्दीन, भागलपुर जिला कोषागार के नाजिर अमरेंद्र कुमार यादव और दूसरे मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा के सहायक शाखा प्रबंधक अमरेंद्र कुमार साहू को नियमित जमानत पर मुक्त करने से इनकार कर दिया। तीनों अभियुक्त जेल में बंद हैं।
घोटाला वर्ष 2009 से 2017 के बीच का है। आरोप के अनुसार, भागलपुर जिले में महिला सशक्तिकरण एवं सुदृढ़ीकरण से जुड़ी सरकारी योजनाओं में सरकारी पद का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी एवं जालसाजीपूर्वक एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत अरबों रुपये के किए गए घोटाले का है।
सं सूरज शिवा
वार्ता