भारतPosted at: Apr 12 2021 5:41PM दो घंटे से कम की उड़ान में खान-पान पर रोक
नयी दिल्ली, 12 अप्रैल (वार्ता) कोविड-19 महामारी के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुये दो घंटे से कम की उड़ान में यात्रियों को खाना-पीना सर्व करने पर रोक लगा दी गई है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान के दौरान खाद्य एवं पेय पदार्थ सर्व किये जाने संबंधी पुराने सर्कुलर में संशोधन किया है जो 15 अप्रैल से लागू होगा। इसमें कहा गया है कि अब सिर्फ दो घंटे या इससे अधिक की उड़ान के दौरान ही विमान सेवा कंपनियाँ यात्रियों को खान-पान सेवा प्रदान कर सकेंगी।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल मार्च में लॉकडाउन के दौरान दो महीने बंद रहने के बाद बाद 25 मई को जब घरेलू मार्गों पर नियमित उड़ानें शुरू की गई थीं तो विमान के अंदर यात्रियों को खाना या पेय पदार्थ परोसे जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। बाद में इसकी अनुमति दी गई थी। अब कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर मंत्रालय ने नया आदेश जारी किया है।
दो घंटे या इससे लंबी उड़ानों में यात्रियों को खाना परोसते समय महामारी से बचाव के लिए मंत्रालय ने निर्देश दिये हैं जिनका एयरलाइन को सख्ती से पालन करना होगा। अगल-बगल की सीट पर बैठे यात्रियों को एक साथ खाना नहीं दिया जायेगा। हर बार खाना परोसते समय केबिन-क्रू को नये प्रोटेक्टिव गियर पहनने होंगे। खाने-पीने का सामान जिस पैकेट में दिया जायेगा और साथ में दिये जाने-वाले चम्मच-छुरी आदि पूरी तरह से डिस्पोजेबल होंगे।
अजीत.श्रवण
वार्ता