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इस मामले में लगातार बढ़ते दबाव को देखते हुये श्री वर्मा ने 29 अक्टूबर को मंझौल अनुमंडल न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। फिलहाल वह जेल में हैं। आत्मसमर्पण करने के बाद उन्होंने पत्नी श्रीमती वर्मा को निर्दोष बताया और कहा था, “यदि मेरे घर से कारतूस मिले हैं तो इसमें मेरी पत्नी का कोई दोष नहीं है।” उन्होंने बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का उदाहरण देते हुए कहा था कि जब उनके घर से हथियार मिले तो उनकी पत्नी हीना शहाब दोषी नहीं हुई तो फिर श्रीमती वर्मा दोषी हो कैसे हो सकती हैं।
श्रीमती वर्मा की गिरफ्तारी नहीं होने पर उच्चतम न्यायालय ने 30 अक्टूबर को बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुये पूछा था कि अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद भी श्रीमती वर्मा को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की सख्त हिदायत के बाद आर्म्स एेक्ट के आरोप में लम्बे समय से फरार चल रही चेरिया बरियारपुर से सत्तारूढ जदयू की विधायक मंजू वर्मा के खिलाफ 31 अक्टूबर को बेगूसराय की एक अदालत ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। वहीं, वारंट मिलने के साथ ही श्रीमती वर्मा की गिरफ्तारी के लिये पुलिस की विशेष टीम का गठन किया गया।
इस बीच बिहार में सत्तारूढ़ जदयू ने विधायक मंजू वर्मा को 10 नवंबर को पार्टी से निलंबित कर दिया। इसकी पुष्टि करते हुये जदयू के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने 15 नवंबर को बताया कि श्रीमती वर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। श्रीमती वर्मा को निलंबित किये जाने की कार्रवाई दस नवम्बर को ही कर दी गयी थी।
सूरज
जारी (वार्ता)
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