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राज्य » बिहार / झारखण्ड


आर्म्स ऐक्ट मामले में लगातार फरार रहने के कारण पुलिस ने बेगूसराय जिले के मंझौल स्थित मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आवेदन देकर भारतीय दंड विधान की धारा 82 एवं 83 के तहत इश्तेहार एवं कुर्की जब्ती का आदेश दिये जाने का आग्रह किया था। अदालत ने पुलिस के अनुरोध पर 16 नवंबर को यह आदेश जारी कर दिया।
न्यायालय के आदेश के मद्देनजर पुलिस ने 17 नवंबर को श्रीमती वर्मा के अर्जुन टोला स्थित मकान पर इश्तेहार चस्पा किया। इसके बाद घर के मुख्य प्रवेश द्वार को तोड़कर एक-एक सामान निकालकर कुर्की जब्ती की कारवाई की गयी। कुर्की-जब्ती की यह कार्रवाई इसके अगले दिन 18 नवंबर को भी चली। इसके बाद आज श्रीमती वर्मा ने आत्मसमर्पण कर दिया।
उल्लेखनीय है कि श्री चंद्रशेखर वर्मा की मुजफ्फरपुर बालिका अल्पावास गृह यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर से फोन पर हुई बातचीत के खुलासे के बाद 08 अगस्त को श्रीमती वर्मा ने राज्य की समाज कल्याण मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था।
सूरज
वार्ता
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