पटना 18 फरवरी (वार्ता) बिहार विधानसभा में आज आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को राज्य में सरकारी नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाला विधेयक पारित हो गया।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस विधेयक पर चर्चा के जवाब में कहा कि अब राज्य में सरकारी नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वैसे लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा, जिन्हें अब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा कि गरीब सामान्य वर्ग को दस प्रतिशत आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अति पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग अनुलग्नक-एक एवं दो तथा महिलाओं को पहले से मिल रहे आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है।
श्री कुमार ने कहा कि आरक्षण की पहले से निर्धारित अधिकतम सीमा से अलग आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान में यह प्रावधान किये जाने से पूर्व से आरक्षण का लाभ ले रहे वर्गों को कोई नुकसान नहीं होगा।
सूरज शिवा
जारी (वार्ता)