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बाॅम्बे उच्च न्यायालय ने रोहित पवार को भेजा समन

बाॅम्बे उच्च न्यायालय ने रोहित पवार को भेजा समन

औरंगाबाद 12 फरवरी (वार्ता) बाॅम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने कर्जत-जामखेड से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नवनिर्वाचित विधायक एवं पार्टी सुप्रीमो शरद पवार के पोते रोहित पवार को चुनाव में भ्रष्टाचार के मामले में समन भेजा है।

न्यायाधीश एस एम गवाने ने मंगलवार को भाजपा नेता राम शिन्दे और निर्दलीय उम्मीदवार रोहित राजेंद्र पवार की याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं ने रोहित पवार को अयोग्य ठहराए जाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि श्री पवार ने चुनाव के दौरान आपत्तिजनक बयान दिये थे और चुनावी खर्च से संबंधित वास्तविक जानकारी को छिपाया था।

याचिका में कहा गया है कि श्री पवार बारामती आगरा कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) भी हैं और उन्होंने अपने कर्मचारियों को सेवामुक्त कर उन्हें विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार में लगाया था।

यह भी दावा किया गया है कि श्री पवार के पक्ष में वोट डालने के लिये हर एक मतदाता को राकांपा ने एक-एक हजार रुपये दिये थे। इसके साथ ही श्री शिंदे के खिलाफ सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार संदेश भी भेजे गये थे।

अन्य याचिकाकर्ता रोहित राजेंद्र पवार ने आरोप लगाया कि उनका नामांकन जानबूझकर रद्द किया गया जबकि उन्होंने सारी जानकारी बतायी थी।

न्यायालय ने विधायक रोहित पवार को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी।

शुभम, रवि

वार्ता

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