भारतPosted at: Jul 17 2019 9:19PM ऋण शोधन एवं दिवालिया संहिता संशोधन विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी
नयी दिल्ली 17 जुलाई (वार्ता) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज ऋण शोधन एवं दिवालिया संहिता संशोधन विधेयक 2019 के प्रारुप को मंजूरी दे दी।
प्रधानमंत्री नरेंंद्र मोदी की अध्यक्षता यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसके विधेयक में दबाव के चल रही कंपनियों की फंसी संपत्तियों से संबंधित विवादों के समाधान के लिए समयबद्ध व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पूरी प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया गया है। इसके जरिए संहिता में सात बदलाव किये जाएगें।
संशोधनों के अनुसार संबंधित कंपनी के विवाद का निपटारा आवेदन करने की तिथि से 330 दिन के भीतर करना होगा। वसूली में कंपनी को वित्त उपलब्ध कराने वाले संस्थानों को वरीय दी जाएगी।
सत्या/शेखर
वार्ता