राज्य » अन्य राज्यPosted at: Oct 14 2020 8:59PM कलकत्ता हाईकोर्ट ने बाबुल सुप्रियो के खिलाफ पुलिस के आरोप पत्र को किया खारिज
कोलकाता, 14 अक्टूबर (वार्ता) कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता बाबुल सुप्रियो के खिलाफ पुलिस के आरोप पत्र को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने सुनवाई के बाद आरोप पत्र को खारिज कर दिया। उल्लेखनीय है कि तीन साल पहले एक टीवी डिबेट के दौरान श्री सुप्रियो द्वारा तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ विवादित बयान देने के मामले में पुलिस ने आरोप पत्र तैयार किया था।
सुश्री मोइत्रा ने 2017 में एक टीवी बहस के दौरान उन्हें अपमानित करने के आरोप में भाजपा नेता पर मुकदमा दायर किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर श्री सुप्रियो के खिलाफ आरोप पत्र तैयार किया और एक स्थानीय अदालत ने उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। इसके बाद श्री सुप्रिया ने पुलिस के आरोप पत्र और स्थानीय अदालत के आदेश को चुनौती देते हुये उच्च न्यायालय का रुख किया था।
सं जितेन्द्र
वार्ता