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महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश पर रोक मामले में केंद्र से जवाब तलब

महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश पर रोक मामले में केंद्र से जवाब तलब

नयी दिल्ली, 16 अप्रैल (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को असंवैधानिक ठहराये जाने संबंधी याचिका पर मंगलवार को केंद्र सरकार, वक्फ बोर्ड एवं अन्य को नोटिस जारी किये।

न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक मुस्लिम दम्पती की याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और वक्फ बोर्ड के अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी नोटिस जारी किये।

याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा है कि मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध गैर-कानूनी और असंवैधानिक है, क्योंकि ऐसी प्रथा न केवल महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है।

याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम धर्म ग्रंथ कुरान में पुरुष और महिला के बीच कोई भेद नहीं किया गया है। ऐसा भी कोई प्रमाण नहीं है कि पैगम्बर मोहम्मद ने महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश और नमाज अदा करने का विरोध किया था।

सुरेश, यामिनी

वार्ता

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