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सीओ जियाउल हक की हत्या का मामले में सीबीआई की याचिका खारिज

सीओ जियाउल हक की हत्या का मामले में सीबीआई की याचिका खारिज

लखनऊ,24 सितम्बर (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ ने प्रतापगढ़ जिले के कुंडा में तैनात पुलिस उपाधीक्षक (सीओ) जिया उल हक व दो अन्य की हत्या के मामले में अग्रिम विवेचना के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया। इससे केस की आगे तफ्तीश का रास्ता साफ हो गया है।

न्यायामूर्ति करुणेश सिंह पवार ने सीबीआई की याचिका पर शुक्रवार को यह आदेश दिया ,जो वर्ष 2014 से विचाराधीन थी। सीबीआई की ओर से किसी के भी पेश न होने पर न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में मारे शहीद सीओ जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद की एफआइआर पर फाइनल रिपोर्ट लगाते हुए सीबीआई ने पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया व अन्य को क्लीन चिट दे दी थी।

फाइनल रिपोर्ट को परवीन आजाद ने सीबीआई अदालत में प्रोटेस्ट (विरोध) याचिका के जरिए चुनौती दी थी, जिस पर सीबीआई अदालत ने आठ जुलाई, 2014 को पारित अपने आदेश में सीबीआई जांच पर गंभीर सवाल उठाए थे। साथ ही सीओ की पत्नी की प्राथमिकी के तहत केस की अग्रिम विवेचना के आदेश दिए थे और फाइनल रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था। सीबीआई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सीबीआई ने मामले की समुचित विवेचना नहीं की है और साक्ष्य संकलन में मात्र खानापूर्ति की है।

गौरतलब है कि वर्ष 2013 मार्च में प्रतापगढ़ के कुंडा में नन्हें यादव और सुरेश यादव की हत्या कर दी गई थी। घटना की जानकारी होने पर इलाके के सीओ जियाउल हक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। यहां हंगामे के दौरान भीड़ ने सीओ पर हमला कर दिया। उन्हें गोली भी लगी थी। जियाउल हक की पत्नी परवीन ने रघुराज प्रताप सिंह समेत पांच लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था।

सं त्यागी

वार्ता

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