भारतPosted at: May 15 2020 9:25PM क्रेडाई की याचिका पर केंद्र, आरबीआई को सुप्रीम का नोटिस
नयी दिल्ली, 15 मई (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने निजी रियल एस्टेट डेवलपर संघों की उस याचिका पर केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से शुक्रवार को जवाब तलब किया, जिसमें पूछा गया है कि क्या रियल एस्टेट कंपनियां बैंक ऋण स्थगन योजना की पात्र हैं?
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई की खंडपीठ ने कंफेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और आरबीआई को नोटिस जारी करके पूछा है कि रियल एस्टेट फर्म बैंक ऋण स्थगन योजना के पात्र हैं अथवा नहीं? न्यायालय ने दोनों को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब देने को कहा है।
परिसंघ की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने दलील दी कि प्रश्न यहां यह खड़ा होता है कि ऋण स्थगन योजना के संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा जारी आदेश रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए लागू होगा या नहीं? उन्होंने आगे कहा कि सर्कुलर बैंकों के लिए बाध्यकारी था, लेकिन बैंक कुछ रियल एस्टेट डेवलपर्स को ऋण स्थगन योजना का लाभ नहीं दे रहे हैं और आरबीआई को यह स्पष्ट करना चाहिए।
केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें संबंधित मंत्रालय और अन्य अधिकारियों से निर्देश लेने के लिए कुछ समय चाहिए। इसके बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए दो सप्ताह की तारीख मुकर्रर की। गौरतलब है कि आरबीआई ने मार्च में राष्ट्रव्यापी बंद के वित्तीय प्रभाव से निपटने के लिए कई उपाय जारी किए थे।
सुरेश
वार्ता