IndiaPosted at: May 27 2017 10:26AM हत्या के लिए मवेशियों के खरीद-फरोख्त पर रोक
नयी दिल्ली 27 मई (वार्ता) केन्द्र सरकार ने मांस कारोबार के लिये गाय और भैंस की हत्या और बिक्री पर रोक लगा दी है। पर्यावरण मंत्रालय की कल जारी हुई अधिसूचना के अनुसार अब कोई भी मवेशी को मारने के मकसद से उसे बेच नहीं सकता और मवेशी को बेचने से पहले उसे एक घोषणापत्र भी देना होगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पशु क्रूरता निवारण (पशुधन बाजार नियमन) 2017 के नाम से जारी राजपत्र में कहा गया है कि अब किसी भी मवेशी को तबतक बाजार में नहीं बेचा जा सकता जब तक उसके साथ लिखित में घोषणा पत्र ना दिया जाये की पशु को मांस के कारोबार और हत्या के मकसद से नहीं बेचा जा रहा है। इसके साथ ही बेचने का कारण भी बताना होगा। नए नियम के मुताबिक अब कोई भी व्यक्ति अपने मवेशी को राज्य से बाहर नहीं बेचा पाएगा। राज्य सीमा के 25 किलोमीटर के अंदर तक किसी भी तरह के पशु बाजार पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इतना ही नहीं गौशाला और पशु कल्याण संस्थाओं को भी मवेशी गोद लेने से पहले एफिडेविट देकर बताना होगा कि वह पशु को कृषि के कामों के लिए इस्तेमाल करेगा ना कि उसकी हत्या कर मांस को बेचा जाएगा। अमित जारी, वार्ता