राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Sep 8 2019 12:10PM जौनपुर में अवैध नियुक्ति कर 77.20 लाख हड़पने के आरोप में मुकदमा दर्ज
जौनपुर, 08 सितम्बर (वार्ता) उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के मछलीशहर क्षेत्र में एक इण्टरमीडिएट के प्रबन्धक और कार्यवाहक प्रधानाचार्य के विरुद्ध सरकारी धन हड़पने के मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक डा. ब्रजेश मिश्र ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है ।
पुलिस प्रवक्ता ने रविवार को यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गोहका इण्टरमीडिएट के प्रबन्धक मुकेश तिवारी एवं कार्यवाहक प्रधानाचार्य राम आसरे दूबे के विरुद्ध सरकारी शिक्षक की अवैध रूप से नियुक्ति कर 77.20 लाख रूपये हड़पने का आरोप है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 22 अप्रैल को आदेश जारी किया था। आदेश में अवैध रूप से नियुक्त शिक्षक को वेतन के तौर पर दिये गये 77.20 लाख रूपये सरकारी खजाने में जमा कराने काे कहा गया था।
न्यायालय के आदेश के बाद भी जब पैसा जमा नहीं किया गया तो जिला विद्यालय निरीक्षक ने श्री मिश्र ने आरोपी प्रबन्धक और कार्यवाहक प्रधानाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। न्यायालय ने आदेश जारी कर राम आसरे दूबे की नियुक्ति को अवैध मानते हुये निरस्त कर दिया था। साथ ही उनके द्वारा 1982-83 एवं 2018-19 तक लिये गये वेतन की धनराशि 77 लाख 20 हजार 919 रूपया वापस सरकारी खजाने में जमा करने का आदेश दिया था।
इस मामले को लेकर आठ जून 2019 को जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रबन्धक मुकेश तिवारी को पत्र लिखकर उपरोक्त धनराशि जमा कराने को कहा था,लेकिन उनके आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। इसे गम्भीरता से लेते हुये जिला विद्यालय निरीक्षक श्री मिश्र की तहरीर पर शहर कोतवाली पुलिस में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने छानबीन शुरु कर दी है।
सं त्यागी
वार्ता