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मोदी पर टिप्पणी मामले में राहुल के खिलाफ सुनवाई 15 मई तक टली

मोदी पर टिप्पणी मामले में राहुल के खिलाफ सुनवाई 15 मई तक टली

नयी दिल्ली, 26 अप्रैल (वार्ता) राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर की गयी आपराधिक शिकायत की सुनवाई को शुक्रवार को 15 मई तक टालने का फैसला किया।

श्री गांधी पर वर्ष 2016 में श्री मोदी के खिलाफ कथित रूप से देशद्रोही टिप्पणी करने का आरोप है जिसको लेकर उनके खिलाफ एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई गयी थी।

कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री पर शहीद सैनिकों के नाम पर वोट लेने का आरोप लगाया था।

शिकायतकर्ता जोगिन्दर तुली जो एक अधिवक्ता हैं, उन्होंने अदालत से इस मामले में श्री गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश देने की मांग की है।

श्री तुली ने अपनी शिकायत में कहा कि छह अक्टूबर 2016 को उत्तर प्रदेश में अपनी किसान यात्रा के समापन के अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री गांधी ने कहा,“आप (मोदी) भारत के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले और जम्मू-कश्मीर में शहीद सैनिकों के रक्त के पीछे छिपकर उनके बलिदान का उपयोग अपने वोट के लिए कर रहे हैं।”

एसीएमएम ने इस मामले की सुनवाई को 15 मई तक टालने का फैसला किया है।

रवि.श्रवण

वार्ता

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