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उत्तरकाशी के सीजेएम नीरज कुमार सेवा से निलंबित

उत्तरकाशी के सीजेएम नीरज कुमार सेवा से निलंबित

नैनीताल 05 नवंबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ ने सरकारी सेवा आचरण नियमावली, 2006 के उल्लंघन के आरोप में उत्तरकाशी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार को सेवा से निलंबित कर दिया है और उन्हें बागेश्वर जिला न्यायाधीश की अदालत से संबद्ध कर दिया है।

उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल की ओर से एक नवम्बर को जारी किये गये कार्यालय ज्ञापन में यह जानकारी दी गयी है। निलंबित सीजेएम नीरज कुमार पर आरोप है कि उन्होंने विगत 29 अक्टूबर को नशे की हालत में अपने परिवार जनों के साथ दुर्व्यवहार किया और उसके बाद सड़क पर आकर डूंडा के उपजिलाधिकारी और भटवाड़ी के तहसीलदार के वाहनों में तोड़फोड की। इससे इन गाड़ियों को क्षति पहुंची है।

उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने रात आठ बजे से 12 बजे तक चार घंटे सड़क पर हंगामा किया और अपने वाहन को बीच सड़क पर खड़ा कर हॉर्न बजाते रहे। उनके परिवार के लोगों ने जब उन्हें ऐसा करने से रोका तो उनके साथ दुव्र्यवहार किया। उनके व्यवहार से उत्तरकाशी के कलक्ट्रेट कालोनी के निवासियों में काफी भय व्याप्त है।

इसके अगले दिन 30 अक्टूबर को कालोनी के लोगों ने सीजेएम नीरज कुमार के इस आचरण को लेकर ज्ञापन सौंपा और इस पर कार्यवाही करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ ने सीजेएम नीरज कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश जारी कर दिये। यही नहीं उन्हें बागेश्वर जिला अदालत में संबद्ध कर दिया है। उन्हें अगले आदेश तक अदालत के अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश जारी किये गये हैं।

रवीन्द्र.संजय

वार्ता

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