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उद्योग मंत्री जयकुमार सिंह को मिली सशर्त जमानत

उद्योग मंत्री जयकुमार सिंह को मिली सशर्त जमानत

पटना 02 नवंबर (वार्ता) बिहार के उद्योग मंत्री जयकुमार सिंह ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक पुराने मामले में आज सांसदों और विधायकों के मुकदमे की सुनवाई के लिए पटना में गठित विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया, जहां बाद में उन्हें सशर्त जमानत पर मुक्त कर दिया।

विशेष न्यायाधीश परशुराम सिंह यादव की अदालत में आत्ममसर्पण सह जमानत याचिका दाखिल करते हुये श्री सिंह की ओर से उन्हें जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की गई थी। प्रार्थना स्वीकार करते हुये अदातल ने उन्हें दस हजार रुपये के निजी मुचलके के साथ उसी राशि के दो जमानतदारों का बंध-पत्र (बॉन्ड पेपर) दाखिल करने की स्थिति में इस सर्श पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया कि श्री सिंह मुकदमे में निश्चित की जाने वाली अगली तीन तिथियों पर सशरीर उपस्थित रहेंगे।

मामला रोहतास जिले के दावथ थाने में वर्ष 2005 में भारतीय दंड विधान एवं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दर्ज किया गया था। आरोप के अनुसार, कुछ अज्ञात लोगों ने एक मतदान केंद्र में प्रवेश कर मतदान अधिकारी पर जबरन मतदान संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर करवाया और कागजात लेकर चले गये थे।

श्री सिंह के खिलाफ इस मामले में वर्ष 2009 में आरोप-पत्र दाखिल किया गया था। मामला रोहतास जिले में लंबित था तथा विशेष अदालत के गठन के बाद मुकदमा पटना स्थानांतरित कर दिया गया था। अदालत में श्री सिंह की लगातार अनुपस्थिति के कारण उनका बंध पत्र खंडित कर दिया गया था और उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद आज श्री सिंह न्यायालय में उपस्थित हुये थे।

सं सूरज सतीश

वार्ता

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