नयी दिल्ली, 15 मई (वार्ता) दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कंस्ट्रक्शन मजदूरों के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए एक वेब पोर्टल को लांच करते हुए कहा कि अब दिल्ली में रहने वाले कंस्ट्रक्शन कार्य से जुड़े मजदूर दिल्ली बिल्डिंग एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड में कल से अपना नया पंजीकरण या नवीनीकरण करा सकते हैं।
श्री राय ने कहा कि इसके लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल www.edistrict.delhigovt.nic.in पर जाना होगा। यहां कई अन्य सुविधाएं हैं, जिसमें से नवीनीकरण के लिए 62 और नया पंजीकरण के लिए 63 नंबर पर क्लिक करना होगा। पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के 10 दिन बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते निर्धारित स्थान पर सभी मूल प्रमाण पत्रों को लेकर सत्यापन के लिए आना होगा और सत्यापन के बाद उन्हें लेबर कार्ड दे दिया जाएगा। इसके बाद वे सरकारी से दी जा रही सभी सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे।
वेब पोर्टल लांच करने के दौरान दिल्ली के श्रम मंत्री ने कहा कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्यों में मजदूर काम करते हैं। इन्हें कंस्ट्रक्शन वर्कर भी कहते हैं। पूर्व में इनका रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाकर होता था। दिल्ली में लगभग 40 हजार कंस्ट्रक्शन वर्कर अभी पंजीकृत हैं। जिनको इस कोरोना वायरस के चलते लाॅकडाउन की स्थिति में पिछले महीने 5-5 हजार रुपये की सहायता दी गई थी और इस महीने भी इन्हें 5-5 हजार रुपये की मदद दी जा चुकी है। वहीं, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन मजदूर हैं, जिनका अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है। कईं सारे लोग ऐसे हैं, जिनका हर साल नवीनीकरण करना पड़ता है। उनका अभी नवीनीकरण नहीं हो पाया है। ऐसे में सरकार ने 16 मई से ऑनलाइन पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया को एक साथ शुरू करने का निर्णय लिया है। जिन लोगों का पहले पंजीकरण हुआ था और इस समय उसकी वैधता अवधि खत्म हो चुकी है। वे लोग भी इस ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने नवीनीकरण के लिए आवेदन दे सकते हैं। वहीं, जो लोग नया पंजीकरण कराना चाहते हैं, वे लोग भी इस पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
श्री राय ने कहा कि इसके लिए दिल्ली सरकार की आनलाइन वेबसाइट हैं। वेब पोर्टल एड्रेस www.edistrict.delhigovt.nic.in पर क्लिक करना होगा। इस पर दिल्ली सरकार का ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल खुल जाएगा। इस पोर्टल के खुलने के बाद पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करेंगे। जब पंजीकरण के लिए क्लिक करेंगे, तो एक पेज खुलेगा और उसमें पंजीकरण करना होगा। इसमें मांगी जा रही जानकारियों को भरेंगे और इसके बाद पंजीकृत हो जाएंगे। सरकार के ई-पोर्टल पर कई अन्य सुविधाएं हैं। इसमें से 62 नंबर पर जाकर जब क्लिक करेंगे, तो नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसी तरह, 63 नंबर पर क्लिक करने पर नया पंजीकरण की प्रक्रिया कर सकेंगे। इस तरह 62 और 63 नंबर पर नवीनीकरण और नए पंजीकरण की प्रक्रिया को कर सकते हैं।
इस पंजीकरण में आवेदक को अपना नाम व पूरा पता के साथ ही, उन्हें स्व-घोषणा का काॅलम भरना होगा। इसके अलावा, अपने एड्रेस का प्रमाण पत्र और जन्म का प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट का प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। इसके साथ ही 90 दिनों तक काम करने का नियोक्ता या किसी यूनियन से मिला प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। यह अपलोड करने के बाद आवेदक एक बार इसकी जांच कर लें। आवेदन में दी गई सभी जानकारियां सही हैं, तो उसे सबमिट (प्रस्तुत) कर दें। इसके बाद उन्हें एक ओटीपी नंबर मिल जाएगा। वह ओटीपी नंबर डालते ही उनका पंजीकरण फार्म पूरा हो जाएगा और वे इसका प्रिंट आउट ले लें। इसके बाद उनका सत्यापन किया जाएगा। पंजीकृत फार्म पर ही लिखा होगा कि उन्हें किस दिन और कहां पर सत्यापन के लिए अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों को लेकर भौतिक रूप से उपस्थित होना होगा। सत्यापन के लिए करीब 10 दिन बाद की तारीख दी जाएगी। इसके अलावा, सभी को एसएमएस भेज कर भी सूचना दिया जाएगा कि उन्हें कब, कहां और कितने बजे तक पहुंचना है। वहां काउंटर पर सभी के सत्यापन की सभी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उसके बाद उन्हें एक कार्ड दे दिया जाएगा। जिसके आधार पर सभी सुविधाएं दी जाएंगी।
श्रम मंत्री ने बताया कि कंस्ट्रक्शन वर्कर की श्रेणी में जो लोग आते हैं और अपना पंजीकरण कर सकते हैं, उसमें बढ़ई, कारपेंटर, वायर बाइंडर, कंस्ट्रक्शन साइट पर तैनात चौकीदार, कंक्रीट मिक्सर पर काम करने वाले लोग, क्रेन आपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, फीटर, लोहार, पंप आपरेटर, राजमिस्त्री, टाइल्स स्टोर फीटर, बेलदार, बेल्डर, मजदूर और कुली शामिल हैं। यह सभी लोग ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर आनलाइन अपना पंजीकरण या नवीनीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी। उसके 10 दिन बाद उन्हें सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और उन्हें वहीं पर कार्ड दे दिया जाएगा।
आजाद जितेन्द्र
वार्ता