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पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन लागू नहीं : विजयन

पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन लागू नहीं : विजयन

तिरुवनंतपुरम 23 नवम्बर (वार्ता) मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने सोमवार को स्पष्ट किया कि केरल पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन लागू नहीं किया जाएगा।

श्री विजयन ने एक विज्ञप्ति में कहा कि विधानसभा में अधिनियम में संशोधन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर आगे की प्रक्रिया विधानसभा में चर्चा होने के बाद शुरू की जाएगी।

इस दौरान केरल विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला ने आरोप लगाया कि केरल पुलिस अधिनियम में नये संशोधन को मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला बताया जिसमें बोलने की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने इस तरह का कदम उठाया है। श्री चेन्निथला ने आज सुबह राज्य सचिवालय तक विरोध प्रदर्शन निकाला।

विपक्षी नेता ने आरोप लगाया कि राज्य पुलिस अधिनियम में नया संशोधन मीडिया की आजादी के खिलाफ पिनाराई सरकार की असहिष्णुता को दर्शाता है।

श्री चेन्निथला ने कहा कि यह संशोधन बोलने की आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है जो कि एक संवैधानिक अधिकार है। नया कानून आलोचकों और मीडिया पर अंकुश लगाने की एक चाल है।

इस संशोधन पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने रविवार को कहा, “केरल की एलडीएफ सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर तथाकथित ‘आपत्तिजनक’ पोस्ट करने पर पांच साल की सजा वाले कानून से हैरान हूँ।”

श्री चिदम्बरम ने ट्वीट किया, “मेरे मित्र माकपा के महासचिव सीताराम येचूरी इन निर्णयों का अब कैसे बचाव करेंगे।”

इससे पहले केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर हमले को रोकने के लिए केरल पुलिस अधिनियम संशोधन अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए थे। इस नए अधिनियम में धारा 118-ए को जोड़ने पुलिस को अधिक शक्ति देने के कानून में संसोधन किया गया है। इसके तहत आरोपी को पांच साल तक की सजा या नियम का उल्लंघन करने वालों को 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

उप्रेती.संजय

वार्ता

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