भारतPosted at: Apr 8 2021 4:42PM प्रतिलिप्यधिकार कानून के नियम अधिसूचित
नयी दिल्ली 08 अप्रैल (वार्ता) सरकार ने प्रतिलिप्यधिकार (काॅपीराइट)अधिनियम 1957 के तहत नियम 2021 को अधिसूचित कर दिया है जिनसे प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता तय होने की संभावना जताई गयी है।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यहां बताया कि संबंधित अधिसूचना 20 मार्च को जारी की गयी। प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 के अंतर्गत इन नियमों के जरिए 2013 की नियमावली में बदलाव किया गया है। पिछले बार इसे 2016 में संशोधित किया गया था।
मंत्रालय ने कहा कि इससे मौजूदा नियमों से प्रणाली में सरलता आयेगी और नियमावली को नयी परिस्थितियों के अनुरुप बनाया गया है।
नये नियमों को वित्त अधिनियम 2017 के अनुकूल बनाया गया है जिसमें काॅपीराइट बोर्ड का अपीलीय प्राधिकरण में विलय कर दिया गया था। कॉपीराइट के आवेदनों पर विचार करने का समय 180 दिन तक बढ़ा दिया गया है जिससे इसकी पूरी तरह से जांच की जा सके।
सत्या अरुण
वार्ता