राज्यPosted at: May 23 2020 5:15PM तमिलनाडु में रविवार से सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमति
चेन्नई 23 मई (वार्ता) तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में ढील देते हुए राज्य में रविवार से कुछ शर्तों के साथ सैलून और ब्यूटी पार्लर को खोलने की अनुमति दे दी है। लेकिन चेन्नई पुलिस के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों और कोविड-19 कंटेनमेंट जोन में इसकी अनुमति नहीं होगी।
मुख्यमंत्री ई के पलानीस्वामी ने शनिवार को एक वक्तव्य में कहा कि चेन्नई को छोड़कर सभी निगमों, नगरपालिकाओं और पंचायत क्षेत्रों में कुछ शर्तों के साथ सैलून और ब्यूटी पार्लर सुबह सात बजे से शाम सात बजे के बीच खोले जा सकते हैं।
सैलूनों और ब्यूटी पार्लरों को सख्ती से शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उन्हें नियमित तौर पर अपने हाथों को साबुन से धोना होगा। बुखार अथवा जुकाम के लक्षण वाले लोगों को सैलून में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
श्री पलानीस्वामी नेे कहा कि सैलून और ब्यूटी पार्लरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके यहां काम करने वाले लोग कंटेनमेंट जोन से नहीं हों। सैलून और ब्यूटी पार्लरों को दिन में पांच बार सेनिटाइज करना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 19 मई से ग्रामीण क्षेत्रों में नाई का काम करने वाले लोगों को काम करने की इजाजत दे दी गयी थी और अब वह चेन्नई पुलिस के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों और कोविड-19 कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरे राज्य में काम कर सकते हैं।
रवि, यामिनी
वार्ता