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नशा के सौदागरों को लिए श्रीलंका में मौत की सजा

नशा के सौदागरों को लिए श्रीलंका में मौत की सजा

कोलंबो 07 फरवरी (वार्ता) श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना ने वर्ष 2020 तक देश को नशा मुक्त करने के प्रति कटिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा है कि दो महीने के अंदर दोषी पाये जाने पर नशा के सौदगरों के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया जाएगा।

श्री सिरीसेना ने बुधवार को संसद में बताया कि उन्होंने नशीले पदार्थों के खिलाफ शुरू किये गए अभियान के तहत दोषी पाये जाने पर मौत की सजा का प्रावधान का फैसला किया है।

इससे पहले श्रीलंका के कानून मंत्री थलथा अतुकोरले ने मंगलवार को संसद को बताया था कि उनके मंत्रालय ने राष्ट्रपति से नशा के सौदागरों के लिए मौत की सजा का प्रावधान का आग्रह किया है और गत वर्ष अक्टूबर में और इस वर्ष जनवरी के अंत में पांच दोषियों के नाम राष्ट्रपति के पास भेजे गये हैं।

श्रीलंका में हालांकि मृत्युदंड कानूनन वैद्य है लेकिन वर्ष 1976 के बाद से किसी को भी मौत की सजा नहीं दी गयी है।

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