भारतPosted at: Oct 25 2019 4:28PM कर्नाटक बागी विधायक मामले में फैसला सुरक्षित
नयी दिल्ली, 25 अक्टूबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के अयोग्य ठहराए गए 17 विधायकों की याचिकाओं पर शुक्रवार को फैसला सुरक्षित रख लिया।
न्यायमूर्ति एन. वी. रमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सभी संबद्ध पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
न्यायालय यह तय करेगा कि उन्हें अयोग्य करार देने का तत्कालीन विधान सभा अध्यक्ष का फैसला सही था या नहीं। न्यायालय यह भी तय करेगा कि आगामी दिसंबर में होने वाले उपचुनाव में ये अयोग्य विधायक चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं।
कर्नाटक के मौजूदा विधान सभा अध्यक्ष की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें दी, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने जनता दल (एस) का पक्ष रखा।
कांग्रेस और जनता दल (एस) के 17 बागी विधायकों को तत्कालीन विधान सभा अध्यक्ष के. आर. रमेश कुमार ने दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहरा दिया था, जिसे उन्होंने शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।
सुरेश, उप्रेती
वार्ता