भारतPosted at: Jan 30 2023 8:39PM शंकर मिश्रा की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित
नयी दिल्ली, 30 जनवरी (वार्ता) दिल्ली की एक अदालत ने न्यूयॉर्क से दिल्ली के बीच एयर इंडिया की उड़ान में एक महिला यात्री पर पेशाब करने के आरोप में गिरफ्तार शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर सोमवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद मिश्रा ने जमानत अर्जी सत्र न्यायालय में दायर की जिस पर आज सुनवाई हुई। मिश्रा के वकील ने अदालत से कहा कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और आरोपी को सलाखों के पीछे रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष पेश जमानत अर्जी का विरोध किया और कहा कि आरोपी असहयोगी है और उसने शिकायतकर्ता को धमकी दी है। साथ ही इस घटना के कारण भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनामी हुई है। दिल्ली पुलिस ने अदालत से अनुरोध किया कि न्याय के हित में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की जाए।
आरोप है कि मिश्रा ने पिछले साल 26 नवंबर को एयर इंडिया के बिजनेस क्लास में नशे की हालत में 70 साल की एक महिला पर पेशाब किया था।
इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट थाने में मिश्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है और उसे बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है।
इससे पहले गत 27 जनवरी को अदालत ने शंकर मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई 30 जनवरी तक स्थगित कर दी
थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने जमानत अर्जी की प्रति प्राप्त नहीं होने और जांच अधिकारी के जवाब सहित न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।
मिश्रा के वकील ने इससे पहले अदालत में दलील दी थी कि महिला को प्रोस्टेट से संबंधित कोई बीमारी है, जिसके कारण उसने खुद पेशाब कर दिया और उनके मुवक्किल को इस मामले में झूठा फंसाया।
संजय.श्रवण
वार्ता