नयी दिल्ली 13 अगस्त (वार्ता) दिल्ली सरकार ने ऑटो रिक्शा चालकों को राहत देते हुए विभिन्न प्रकार के लेनदेन में लिए जाने वाले शुल्कों में कटौती एवं पुनर्गठन के परिवहन विभाग के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में ऑटो रिक्शा चालकों को राहत प्रदान करने का फैसला किया गया। फिटनेस शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया गया है जो वर्ष 2016 से 600 रुपये प्रति साल के हिसाब से वसूला जाता था। अब फिटनेस पेनेल्टी शुल्क का जुर्माना 300 रुपये तथा प्रतिदिन के हिसाब से 20 रुपये निर्धारित किया गया है।
पंजीकरण / पुनः पंजीकरण का प्रस्तावित शुल्क 300 रुपये है, डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तावित शुल्क 150 रुपये है, प्रस्तावित स्वामित्व शुल्क का हस्तांतरण 150 रुपये है, जुर्माना प्रस्तावित शुल्क 100 रुपये प्रति माह है और किराया खरीद अतिरिक्त प्रस्तावित शुल्क 500 रुपये है।
दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम, 1993 के नियम 59 (1) (ए) में निहित अनुदान के साथ-साथ परमिट के नवीनीकरण के संबंध में शुल्क 1000 रुपये से कम कर 500 रुपये करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए नियम 59 (1) (ए) में संशोधन की आवश्यकता होगी।
यह निर्णय लिया गया है कि ऑटो रिक्शा मालिकों / ड्राइवरों से निम्नलिखित शुल्क नहीं लिया जा सकता है और परिवहन विभाग द्वारा भुगतान किया जाएगा।
सभी नए बदलाव एक सितंबर से लागू होंगे। केवल परमिट के नवीनीकरण के संबंध में शुल्क, नियम 59 (1) (ए) के दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम, 1993 में शामिल है, 15 अक्टूबर से लागू होगा। जब परिवहन विभाग द्वारा डीएमआरवी में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे।
संजय जितेन्द्र
वार्ता