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ईडी ने लॉटरी घोटाले में 119.6 करोड़ की संपत्ति जब्त की

ईडी ने लॉटरी घोटाले में 119.6 करोड़ की संपत्ति जब्त की

नयी दिल्ली, 22 जुलाई (वार्ता) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लॉटरी घोटाला मामले में सैंटियागो मार्टिन तथा उसके साथियों की कंपनियों की 119.6 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।

निदेशालय ने सोमवार का जारी बयान में बताया कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम की धारा 5(1) के तहत यह कार्रवाई की गयी है। इस मामले में तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में 61 फ्लैट, 82 खाली प्लॉट और छह विकसित प्लॉटों को जब्त किया गया है।

केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने सैंटियागो मार्टिन और उसकी कंपनी फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस (अब फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सिर्विसेज) के खिलाफ धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। यही कंपनी पहले मार्टिन लॉटरी एजेंसी के नाम से भी पंजीकृत थी। सीबीआई की प्राथमिकी में कहा गया था कि मार्टिन तथा अन्य आरोपियों ने लॉटरी विनियमन अधिनियम, 1998 का उल्लंघन किया है तथा सिक्किम सरकार से ठगी कर अनुचित लाभ कमाया है।

ईडी के बयान में कहा गया है कि मार्टिन और उसकी कंपनी ने 01 अप्रैल 2009 से 31 अक्टूबर 2010 तक पुरस्कार जीतने वाले टिकटों की पुरस्कार राशि बढ़ाकर दिखायी और इस तरह 910.3 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की।

उन्होंने लॉटरी कारोबार से प्राप्त अवैध राशि से 40 कंपनियों के नाम पर अचल संपत्तियाँ खरीदीं।

ईडी इससे पहले भी इस मामले में दो बार में 138.5 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुका है।

अजीत,अभिनव

वार्ता

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