भारतPosted at: Nov 15 2019 1:00PM शिवकुमार की जमानत के खिलाफ ईडी की अपील खारिज
नई दिल्ली, 15 नवंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन मामले में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को जमानत दिये जाने के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील शुक्रवार को खारिज कर दी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने डी के शिवकुमार को गत 23 अक्टूबर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।
न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ईडी को कड़ी फटकार भी लगाई। खंडपीठ में न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट भी शामिल हैं।
ईडी की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए।
न्यायालय ने कर्नाटक के कांग्रेस नेता की एक अन्य याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया।
सुरेश, प्रियंका
वार्ता