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चुनाव प्रचार : जनसंपर्क में नहीं होंगे पांच से अधिक नेता-कार्यकर्ता

चुनाव प्रचार : जनसंपर्क में नहीं होंगे पांच से अधिक नेता-कार्यकर्ता

पटना 26 सितंबर (वार्ता) बिहार में कोविड-19 संक्रमण से बचाव के उपायों के तहत इस बार के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए डोर-टू-डोर कैम्पेन में किसी भी राजनीतिक दल के उम्मीदवार समेत पांच से अधिक नेता-कार्यकर्ता शामिल नहीं होंगे।

निर्वाचन आयोग के कोविड-19 से बचाव के साथ चुनाव कराए जाने के संबंध में जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि चुनाव प्रचार के लिए उम्मीदवार समेत पांच लोगों का समूह ही घर-घर जाकर जनसंपर्क कर सकेंगे। यदि समूह में शामिल किसी उम्मीदवार या नेता के लिए सुरक्षाकर्मी की नियुक्ति की गई है तो उन्हें इस समूह में नहीं गिना जाएगा।

चुनाव प्रचार के लिए यदि कोई दल या उम्मीदवार रोड शो करते हैं तो एक बार में 10 वाहन के स्थान पर केवल पांच वाहन का काफिला निकालने की अनुमति दी जाएगी। इनमें सुरक्षाकर्मियों के वाहनों को नहीं जोड़ा जाएगा। काफिला में शामिल वाहनों के दो सेट के बीच का अंतराल 100 मीटर के स्थान पर आधे घंटे का होगा।

राजनीतिक दलों के चुनावी सभा के संबंध में कोविड-19 दिशा-निर्देश के तहत संबंधित जिला निर्वाची पदाधिकारी (डीईओ) को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि चुनावी सभा के लिए जिला निर्वाची पदाधिकारी को पहले ही स्थल की पहचान कर एवं वहां प्रवेश एवं निकासी बिंदु को स्पष्ट कर लेना होगा। पहले ही संबंधित मैदान में आने वाले लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए निर्धारित दूरी पर गोल चिन्ह अंकित कराना होगा।

सूरज शिवा

जारी (वार्ता)

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