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चुनाव आयोग ने शिव सेना विधायक के याचिका का विरोध किया

चुनाव आयोग ने शिव सेना विधायक के याचिका का विरोध किया

मुंबई, 15 जून (वार्ता) चुनाव आयोग ने शिवसेना के विधानसभा सदस्य सुहास कांदे द्वारा दायर याचिका का विरोध करते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान मत डालने के बाद विधायक ने मतपत्र को मोड़ने में विफल होकर मतदान नियमों और मतपत्र की गोपनीयता का उल्लंघन किया है।

चुनाव आयोग ने कांदे की याचिका का विरोध किया। याचिका में उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के आरोप लगाने के बाद पिछले हफ्ते राज्य सभा चुनाव के दौरान कांदे का मत को अमान्य घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी थी।

याचिका में कांदे ने दावा किया कि चुनाव आयोग के उनके वोट को अमान्य घोषित करने के फैसले से उनकी प्रतिष्ठा पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने अदालत से चुनाव आयोग के फैसले को रद्द करने का आग्रह किया।

कांदे ने अपनी याचिका में दावा किया कि 10 जून को, जब महाराष्ट्र में छह सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव हुए थे, वह चुनावी हॉल (मुंबई के विधान भवन में) गए थे, अपने वोट के अधिकार का प्रयोग किया, आवश्यक समर्थन किया। मतपत्र पर और नियमों के अनुसार, बाहर आया और शिवसेना नेता सुनील प्रभु को मतपत्र दिखाया, जिन्होंने चुनाव के लिए व्हिप जारी किया था।

न्यायमूर्ति एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद आगे की सुनवाई 25 जून तक के लिए स्थगित कर दी।

त्रिपाठी.श्रवण

वार्ता

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