नयी दिल्ली 22 फरवरी (वार्ता) राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए जारी चुनावी बांडों की बिक्री 01 मार्च से शुरू होगी।
वित्त मंत्रालय ने आज बताया कि ये बांड भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की नयी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई की मुख्य शाखाओं से खरीदे जा सकेंगे। बिक्री 01 मार्च से 10 मार्च तक होगी। पहले वर्ष 2018 की पहली तिमाही के लिए इन बांडों की बिक्री जनवरी में होनी थी, लेकिन बाद में इसे मार्च में करने का निर्णय लिया गया।
चुनावी बांड खरीदने की तारीख से 15 दिन तक वैध रहेंगे। ये बांड राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में दिये जा सकेंगे। जब राजनीतिक दल इस बांड को अपने बैंक खाते में जमा करायेंगे तो चंदे की राशि उनके खाते में उसी दिन आ जायेगी।
सरकार ने राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए चुनावी बांड की व्यवस्था शुरू की है। इसके लिए अधिसूचना 02 जनवरी को जारी की गयी थी। योजना के अनुसार, कोई भी भारतीय नागरिक, कंपनी या संस्था अकेले या किसी और के साथ मिलकर बांड खरीद सकती है। जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत पंजीकृत कोई भी राजनीतिक दल जिसे पिछले विधानसभा चुनाव में कम से कम एक प्रतिशत मत मिले हों वह चंदे के रूप में ये बांड स्वीकार कर सकता है।
अजीत उनियाल
वार्ता