भारतPosted at: Mar 19 2024 8:11PM चुनाव कवरेज के लिये अधिकृत मीडियाकर्मियों को डाक से वोट की सुविधा
नयी दिल्ली, 19 मार्च (वार्ता) चुनाव आयोग ने आगामी आम चुनावों के संदर्भ में ‘मीडिया कर्मियों’ को ‘आवश्यक सेवा श्रेणी’ के तहत अधिसूचित किया है और उन्हें डाक से मतदान करने का अधिकार दिया है।
आयोग की ओर से मंगलवार को जारी एक विज्ञप्ति में इस अधिसूचना को साझा करते हुये कहा गया है कि दिल्ली में वे मीडियाकर्मी जो मतदान के दिन कवरेज के लिये आयोग द्वारा अधिकृत हैं, वे डाक मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डालने के विकल्प का लाभ उठा
सकते हैं।
आयोग ने कहा है कि इसके लिये वे मीडियाकर्मी उस संसदीय क्षेत्र के संबंधित डीईओ/आरओ के कार्यालय से फॉर्म 12 डी प्राप्त कर सकते हैं, जहां वे मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। वे संबंधित सीईओ/डीईओ की वेबसाइट से फॉर्म 12 डी भी डाउनलोड कर सकते हैं।
आयोग ने कहा है कि वह हमेशा मीडिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के संचालन में एक महत्वपूर्ण सहयोगी माना है। इस पहल से महोत्सव में मीडियाकर्मियों की भागीदारी
में सुविधा होगी।
लोक सभा के चुनाव 19 अप्रैल से एक जून तक सात चरणों में सम्पन्न कराये जायेंगे। मतगणना चार जून को करायी जायेगी।
मनोहर.श्रवण
वार्ता